लखनऊ : उपभोक्ता परिषद् अध्यक्ष ने बिजली बकाये पर कनिक्षण काटे जाने के प्रावधान का हवाला देकर खड़ा किया सवाल? कहा कि जब विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी उपभोक्ता के बकाये पर बिजली कनेक्शन 15 दिन की न्यूनतम नोटिस के बाद ही काटा जा सकता है. ऐसे में प्रीपेड मीटर के मामले में यह नियम कैसे बिजली कंपनियां करेंगी लागू?

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