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हर जिले में खुलेंगे बिजली चोरी रोकने के खास थाने, पांच कस्बों में शराबबंदी

अफसरनामा  ब्यूरो

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए 75 विशेष पुलिस थाने खोले जाएंगे। पुलिस थाने सभी पांच बिजली वितरण कंपनियों के अधिकार क्षेत्रों में आने वाले हर जलों में खोले जाएंगे। प्रदेश के हर जिले में खुलन वाले प्रत्येक थानों में 28 पुलिसकर्मी तैनात होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष बिजली चोरी रोकने के थाने बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्रस्ताव के मुताबिक इन विशेष पुलिस थानों में केवल बिजली चोरी व अन्य संबंधित मामलों को देखा जाएगा, मुकदमें लिखे जाएंगे व विवेचना होगी। राज्य विद्युत अधिनियम के तहत बिजली चोरी रोकने के लिए पांचो डिस्काम में खोले जाने वाले इन थानों को एंटी पॉवर थेफ्ट पुलिस स्टेशन कहा जाएगा।

मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में नयी दुग्ध नीति लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। नीति निर्गत होने के पांच साल तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत दुग्ध उत्पादन के साथ ही पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। नीति के तहत अगले पांच सालों में 10 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मथुरा जिले के पांच कस्बों बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव व बलदेव में पूरी तौर पर शराबबंदी लागू कर दी गयी है। अब इन कस्बों में शराब नही बिक सकेगी। मंत्रिपरिषद ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ने नए पुरस्कार का ऐलान किया है। मंत्रिपरिषद में पारित प्रस्ताव के मुताबिक इस पुरस्कार का नाम संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार होगा। जिसके तहत पहला पुरस्कार 20000 रुपये, दूसरा 15000 व तीसरा पुरस्कार 10000 रुपये का होगा। एक अन्य फैसले में फैजाबाद जिले के अयोध्या में रामकथा संग्रहालय  व आर्ट गैलरी के कामों को भी मंजूरी दी गयी है। रामकथा संग्रहालय अंतर्रराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा जिससे देशी व विदेशी पर्यटकों को लुभाया जा सके। एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने शीरा नीति 164 व 1974 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब देश के अंदर अन्य राज्यों को व देश के बाहर निर्यात किए जाने के लिए मदिरा की बोतलों के लेबल की संख्या सीमित कर दी गयी है।

 

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