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- प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी प्रशासन पर सख्त टिपण्णी, अगर अधिकारी कानून व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दें या फिर तबादला करवा लें. हाईकोर्ट का यह फैसला संभल जिला प्रशासन के उस फैसले को लेकर आया जिसमें प्रशासन ने रमजान के महीने में मस्जिद में नमाजियों की संख्या कम करने को कहा था. इसके अलावा कोर्ट ने बदायूं स्थित मस्जिद में नमाज पढने पर रोक लगाने वाले प्रशासनिक आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि “निजी संपत्ति पर स्थित मस्जिद में नमाज पढने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यह मौलिक अधिकार में आता है.
- दिल्ली : करीब 06 महीने पहले लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के दोषी और जोधपुर जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुंग हुए जेल से रिहा. उस समय लेह में हुई हिंसा में 04 लोगों की हुई थी मौत, जिसके बाद वांगचुंग को NSA के तहत किया गया था गिरफ्तार. केंद्र सरकार ने कहा है कि लद्दाख में शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिए लिया गया था निर्णय.
- लखनऊ : आईएएस अभिषेक प्रकाश 01 साल बाद बहाल, जांच रहेगी जारी. 2006 बैच के आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश 20 मार्च 2025 को हुए थे निलंबित, उनपर एक सोलर प्रोजेक्ट की मंजूरी के बदले कथित तौर पर 5 प्रतिशत कमीशन मांगने का था आरोप. निलंबन के बाद मामला पहुंचा था हाईकोर्ट, जहाँ फरवरी 2026 में हाईकोर्ट ने साक्ष्यों की कमी और अन्य तकनीकी कमियों के चलते अभिषेक प्रकाश के खिलाफ दर्ज FIR को कर दिया था रद्द. अदालत के फैसले के बाद सरकार ने किया बहाल, अब तैनाती का इन्तजार.
- लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शासन, प्रशासन और भाजपा संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए किया जाएगा नया प्रयोग. अब जिले में होने वाली समन्वय बैठक में डीएम कप्तान के अलावा प्रभारी मंत्री के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष भी होने शामिल. शासन ने अधिकारियों के लिए जारी की गोपनीय मार्गदर्शिका 2026, हर महीने की जायेगी यह बैठक. जनसमस्याओं के विवाद के लिए जिलाधिकारी, कप्तान के साथ सम्बंधित विभाग के अधिकारी होंगे जिम्मेदार , बजट आवंटन व तकनीकी स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव व सम्बंधित विभाग होंगे जिम्मेदार, 15 दिनों के भीतर करना होगा पत्राचार. कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों व्यक्तिगत व सार्वजनिक विषयों पर मेरिट के आधार पर होगी तत्काल कार्यवाई. इसके लिए लिए उत्तरदायी प्रभारी मंत्री, डीएम व शासन स्तर के अधिकारी होंगे. प्रभारी मंत्री का जिलों में प्रवास न्यूनतम 24 घंटे होगा जिसमें रात्रि प्रवास भी सुनिश्चित किया जाएगा.
- लखनऊ : उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ने स्टैण्डर्ड आफ़ परफार्मेंस रेगुलेशन-2019 के प्रावधान का हवाला दे कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को निगेटिव बैलेंस के कारण कटी बिजली यदि रिचार्ज करने के 02 घंटे के भीतर बहाल नहीं होती है तो पावर कारपोरेशन को प्रतिदिन के हिसाब से 50 रूपये मुआवजा देना होगा. प्रदेश के 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होगा यह नियम.
दिल्ली : आईआरएस-आईटी अधिकारी वैभव श्रीवास्तव को डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (इनविट II),सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) नियुक्त किया गया है.
2020-09-14
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