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दिल्ली : डीओपीटी ने मंत्रालयों और विभागों से भर्ती नियम / सेवा नियमों को अद्यतन करने के लिए कहा है, जिन्हें पिछले पांच वर्षों में संशोधित नहीं किया गया है. यह भर्ती अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए आवश्यक है. डीओपीटी मेमो का कहना है कि इन नियमों की समीक्षा पांच साल में एक बार की जानी चाहिए.

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