लखनऊ : सेवा सम्बन्धी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य सचिव अलोक रंजन सहित अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया. बताते चलें कि आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग हेतु एक याचिका दायर की थी. अमिताभ ठाकुर ने दावा किया था कि पूर्व मुख्य सचिव अलोक रंजन सहित अन्य अधिकारियों ने उच्चस्तरीय राजनैतिक दबाव में गलत तरीके से उनके निलंबन विषयक कई दस्तावेज बनवाये थे.