लखनऊ : उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ने स्टैण्डर्ड आफ़ परफार्मेंस रेगुलेशन-2019 के प्रावधान का हवाला दे कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को निगेटिव बैलेंस के कारण कटी बिजली यदि रिचार्ज करने के 02 घंटे के भीतर बहाल नहीं होती है तो पावर कारपोरेशन को प्रतिदिन के हिसाब से 50 रूपये मुआवजा देना होगा. प्रदेश के 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होगा यह नियम.