लखनऊ : वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 01 अप्रैल से वित्तीय सेवाओं के लिए होंगे कई अहम् बदलाव. नए श्रम क़ानून के तहत अब बेसिक सेलरी कम से कम 50 फीसदी रखना अनिवार्य, PF और ग्रेच्युटी मिलेगी ज्यादा लेकिन टेक-होम सेलरी होगी थोड़ी कम. “प्रीवियस ईयर” और “असेसमेंट ईयर” की जगह अब केवल “टेक्स ईयर”, HRA छूट के लिए माकन मालिक का PAN और किराए का प्रूफ जरुरी. साल के 10 लाख से ज्यादा खर्च की जानकारी अब इनकम टेक्स को भेजनी जरुरी, टोल पर अब कैश भुगतान होगा बंद, दरों में हो सकती है बढ़ोत्तरी.

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