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दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की सुनवाई आज से शुरू हुई, भूमि विवाद में हस्तक्षेप की अनुमति के लिये दायर सभी अंतरिम आवेदन बुधवार को अस्वीकार कर दिये, प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीब की तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि भूमि विवाद के सभी मूल पक्षकारों को ही बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

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