दिल्ली : आईपीएस अफसरों को रिटायरमेंट के करीब पुलिस महानिदेशक बनाये जाने सम्बन्धी अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन किया गया है. विगत वर्ष जुलाई माह में अपने दिए गए आदेश में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन आईपीएस अधिकारियों को भी डीजीपी पद पर नियुक्त किये जाने का रास्ता साफ़ कर दिया है जिनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 माह का समय बचा है. सीजेएम् रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हम अदालत के 3 जुलाई 18 के फैसले को स्पष्ट करते हुए यूपीएससी को ताकीद करते हैं कि डीजीपी पद पर कोई भी नियुक्ति पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होनी चाहिए और सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 माह का समय शेष होना चाहिए.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button