लखनऊ : अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता मंगलवार को दिनभर हाईकोर्ट में हिरासत में रहे, बगैर इजाजत टॉयलेट गए तो कोर्ट ने कहा कि बगैर पूछे हिलोगे नहीं जिसपर उन्होंने माफी भी मांगी, अवमानना में दोषी करार दिए जाने पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया और कहा कि इसको खुद उनको अपनी जेब से जमा करना होगा, महेश गुप्ता को यह सजा सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची सम्बन्धी मामले में पिछले साल दायर अवमानना याचिका पर मिली, अब मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को है.

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