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लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन के पास मौजूद नहीं 13 अधिनियमों की प्रतियां, इनमें से छह अधिनियम आजादी से पहले की, शासन की तरफ से खोज जारी. सभी जिलाधिकारियों से पत्र लिख मांगी गयी अधिनियमों से संबंधित जानकारी. जिला स्तर पर भी खंगाले जा रहे रिकॉर्ड, लेकिन नहीं मिल पा रही अधिनियमों की प्रतियां. इनमें द अवध सेटल्ड एक्ट-1917, द अवध ऐमेनेटी नोट्स एक्ट-1918, द उत्तर प्रदेश एकोमोडेशन रेक्विजिशन एक्ट 1947, द यूनाइटेड प्रोविंसेज एस्टेट एक्ट 1920 जैसे अधिनियम हैं शामिल. अपर जिलाधिकारी नजूल ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को संबंधित अधिनियमों की राजपत्र में प्रकाशित प्रति उपलब्ध कराने के दिए निर्देश. राजस्व विभाग से इन अधिनियमों से संबंधित कार्यवाही प्रचलित होने के कारण इनकी प्रतियां मांगी गई हैं, लेकिन समस्या यह है कि तमाम खोजबीन के बाद भी प्रतियां नहीं मिल पा रहीं हैं.

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