लखनऊ : झूठी FIR और फर्जी गवाही को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीजीपी यूपी ने जारी किये नए दिशा-निर्देश. अब झूठी शिकायत कर FIR दर्ज कराने वालों के अलावा झूठी गवाही करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 212 और 217 में दर्ज होगा केस. परिवाद के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया हिंदी अंग्रेजी में प्रोफार्मा, डीजीपी ने सभी अफसरों को समीक्षा संग सावधानी बरतने की दिया सलाह.