दिल्ली : सुप्रीमकोर्ट का अस्थाई कर्मचारियों के हक़ में एक अहम् फैसला, लम्बे समय तक काम लिया तो पद माना जाएगा स्थाई, मामला कानपुर नगर निगम में 1993 से 2006 तक लगातार काम कर रहे स्विच मैन कर्मचारियों से जुड़ा. कोर्ट ने कहा कि 12-13 साल तक निरंतर काम करने वाले कर्मचारी को अस्थायी कहना गलत, महज वैकल्पिक कर्मचारी मानकर अचानक नौकरी से नहीं निकला जा सकता. कोर्ट ने कहा कि इतनी लम्बी कार्यावधि से सिद्ध होता है कि वहाँ काम स्थायी और नियमित मौजूद था. सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों की बहाली का आदेश जारी कर बटन पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया. अदालत का मानना है कि यह देखना जरुरी है कि हटने के बाद यह कर्मचारी कहीं और तो काम नहीं कर रहे थे. इसके आधार पर मामला पुनः हाईकोर्ट पहुंचा लेकिन फैसले ने संविदाकर्मियों को बड़ी राहत दी है.

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