लखनऊ : उत्तर प्रदेश में डिफाल्टर आवंटियों को कब्जे के लिए अब नहीं देना होगा दंड ब्याज, फिलहाल लागू एकमुश्त समाधान योजना के तहत केवल साधारण ब्याज ही होगा देय. इसके तहत आवंटी बिना दंड ब्याज के पा सकेंगे कब्जा. नक्शा स्वीकृत होने के बाद 90 दिनों तक पैसा न जमा करने वालों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ. साथ ही आवंटियों की ओर से पूर्व में जमा की गयी धनराशी ओटीएस गणना में अधिक होने पर नहीं होगी वापस