लखनऊ : यूपी के अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का गंभीर सवाल, जरुरत पड़ने पर वेंटिलेटर न मिले तो आंकड़े किस काम के? हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त बातें कहीं. कोर्ट ने कहा कि वेंटिलेटर के न्यूनतम मानकों से संतुष्ट न हो सरकार, सरकार के पास वेंटिलेटर और वास्तविक मांग को निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है. राज्य सरकार पूरे विषय पर पुनर्विचार करे कि वह सिर्फ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों जैसे अस्पतालों के कुल बेड के सापेक्ष 10-15 प्रतिशत होना, से संतुष्ट न रहे सरकार.

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