चंदौली : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NRHM)के तहत चंदौली जिला अस्पताल में दवाओं की खरीद में हुए घोटाले में तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी समेत तीन को विशेष CBI कोर्ट ने सुनाई 5-5 साल की सजा और 1-1 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष CBI कोर्ट के न्यायाधीश अवनीश कुमार पाण्डेय ने यह फैसला मंगलवार को तत्कालीन CMO विभूति प्रसाद, दवा सप्लायर सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंधक अनिल कुमार जायसवाल के खिलाफ दर्ज केस और दाखिल आरोप पत्र के बाद दिया.